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डाउनलोड प्रारूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपक्रम

- अगर कोई भी व्यक्ति को किसी भी पेड़ को गिराना, हटाना, जड़ से उखाड़ना या, जड़ प्रणाली से तना तोड़ना या किसी भी तरह से एक पेड़(पेड़ों) को नष्ट करना है तो उसे अपने शहरी क्षेत्र का क्षेत्राधिकार रखने वाले पेड़ अधिकारी को रु.100/- प्रति आवेदन के प्रोसेसिंग शुल्क के साथ फार्म-I में आवेदन करना होगा।
- भूमि का विवरण जहां पेड़ खड़ा है (स्थान के नक्शे के साथ साथ खसरा नं, प्लॉट नंबर, वार्ड नं आदि)
- भूमि के स्वामित्व का सबूत या पट्टा दस्तावेज या कोई अन्य दस्तावेज़ जो सवालिया ज़मीन पर आवेदक के स्वामित्व के अधिकार की पुष्टी कर सकते हैं।
- पेड़(ड़ों) की प्रजातियों का विवरण, ऊंचाई, बेसल क्षेत्र के रूप में परिधि, पेड़ की स्थिति (मजबूत, रोगग्रस्त, मृतप्रायः, मृत, क्षतिग्रस्त, हवा से गिरा, या किसी अन्य ख़ासियत के साथ)।
- क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपक्रम।
Indore | Gwalior | Budni | Barisia | Ujjain | Hoshangabad | Satna |
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100/- Rs | 100/- Rs | 100/- Rs | 500/- Rs | 100/- Rs | 100/- Rs | 100/- Rs |
- व्रक्ष अधिकारी आवेदन प्राप्त करेगा और आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर वृक्ष के निरीक्षण और आवश्यक समझी गई जांच के बाद कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए पूर्ण अनुमति या आंशिक अनुमति का या फिर आवेदन निरस्त करने का आदेश दे सकता है।
- किसी भी व्यक्ति को एक ही वर्ष के दौरान एक ही क्षेत्र से दो से अधिक मौकों पर कोई अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। निम्नानुसार कारणों को छोड़कर
- कोई अनुमति इन्कार नहीं की जाएगी, यदि पेड़ –
- मृत है, व्याधिग्रस्त है या हवा से गिर गया है; या
- जीवन और संपत्ति के लिए खतरा बन जाता है; या
- या आग, बिजली, अग्नि से वर्षा से, या अन्य प्राकृतिक कारणों से नष्ट हो गया हो; या
- यातायात के लिए एक बाधा बन जाता है या यिद ऊजार् /दूरभाष की लाइनों आदि के अनुरक्षण के लिये आवश्यक हो ।
- Exemption from tree cutting Inspection to be provided in the following condition:
If the plot size is less than 300 sq.mt and no of trees to be cut is less than 3 and the species belongs to following list

- अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के तहत दी गई अनुमति इस शर्त के अधीन होगी की आवेदक उसी स्थान या परिसर पर एक और पेड़ या अनेक पेड़ उसी या अन्य उपयुक्त प्रजातियों रोपित करेगा और जहां यह संभव नहीं है, तो पेड़ गिराने की तारीख से 30 दिनों के भीतर या व्रक्ष अधिकारी द्वारा स्वीकृत इस तरह की विस्तारित अवधि के भीतर रु.500/ प्रति पेड़ का नकद योगदान करेगा ।
- यदि अपराधी अपराध के लिए लिखित रूप में समझौता करने के लिए सहमत है व व्रक्ष अधिकारी भी इस बात से संतुष्ट है कि मामला अदालत में चालान के लिए फिट नहीं है तो वह संदेहास्पद व्यक्ति पर जुर्माना लगाकर अपराध समाप्त कर सकता है जो रुपये 5000/- प्रति पेड़ से अधिक नहीं हो सकता है। इसके अलावा उपज का मूल्य, यदि कोई हो, तो उसे भी वसूल किया जाएगा और और यदि कोई संपत्ति जब्त की गई हो और किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया हो तो उसे रिहा किया जाएगा।
- पेड़ काटने के लिए अनुमोदन / अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समय सीमा आवश्यक दस्तावेजों के साथ उचित आवेदन जमा करने के बाद 30 दिन है।