मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण
मृत्यु पंजीयन
जन्म और मृत्यु अधिनियम १९६९ के अंतर्गत , हरएक नागरिक की मृत्यु को दर्ज कराना अनिवार्य है | नगर निकाय मुख्या अधिकारी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है |
प्रकार
सामान्य मृत्यु
सामन्य मृत्यु उसे कहा जाता है जब जीवन के सभी चिन्ह जीवित रहे व्यक्ति के शरीर से समाप्त हो जाते हैं |
दुर्घटना वश मृत्यु
दुर्घटना वश मृत्यु उसे कहा जाता है जब मृत्यु किसी असामान्य घटना , जो सभी के लिए अप्रत्याशित हो , के घटित होने से हुई हो |
आवेदक आवेदन फॉर्म को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के स्कैन के साथ वेब पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करता है | फॉर्म जमा करने के बाद, सिस्टम स्वतः गणना कर के बताता है कि कितने पैसे जमा करने हैं | भुगतान हो जाने के बाद, सिस्टम पंजीयन क्रमांक उत्पादित करता है और आवेदक को ५ कार्य दिवस के भीतर दस्तावेज़ निगम कार्यालय में जमा करने का मैसेज देता है |
भुगतान रसीद के साथ आवेदक दस्तावेज़ निकट के वार्ड कार्यालय में जमा करता है |
यदि मृत्यु अस्पताल में हुई हो तो यह फॉर्म अस्पताल द्वारा भरा जाता है और पंजीयन क्रमांक नागरिक को दी जाती है |
नागरिक पंजीयन क्रमांक ले कर शुल्क एवं दस्तावेज़ निकाय में जमा करता है|
जमा किये जाने वाले दस्तावेज़
डाउनलोड जन्म और मृत्यु अधिनियमआवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है |
दस्तावेज़ सहायक प्रस्तुत किए जाने वाले कब्रिस्तान रसीद और आवेदक द्वारा प्रदान मृत व्यक्ति की एक पहचान प्रमाण नगर कार्यालय क्लर्क सांसद रहे हैं|
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन (मृत्यु पंजीकरण फार्म पीले रंग की है)|
मृतक का पहचान सबूत – ( कोई भी एक )
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- बिजली का बिल
- संपत्ति कर रसीद
- राशन कार्ड ( बी पी एल / ए पी एल / ए वाई )
- वोटर कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
अस्पताल द्वारा दिया गया मृत्यु पंजीयन
अस्पताल का “मृत्यु का कारण” प्रमाण पत्र
दुर्घटना वश मृत्यु होने पर एफ आई आर कि प्रति
आवेदक का कोई एक पहचान पत्र अस्पताक में जमा होना चाहिए -
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- बिजली का बिल
- संपत्ति कर रसीद
- राशन कार्ड ( बी पी एल / ए पी एल / ए वाई )
- वोटर कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट